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तहसील न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद शासकीय भूमि पर हो रहे निर्माण पर तहसीलदार का कड़ा एक्शन

जियावन पुलिस के सहयोग से पटवारी को स्थगन आदेश का पालन करने दिए निर्देश

सिंगरौली-देवसर तहसील अंतर्गत ग्राम सहुआर में शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण और निर्माण कार्य होने के मामले में तहसीलदार देवसर ऋषि नारायण सिंह ने कड़ा एक्शन लिया है बताया जा रहा है कि तहसील न्यायालय देवसर द्वारा जारी स्थगन आदेश के बावजूद संबंधित लोगों द्वारा विवादित भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सहुआर के सरपंच द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर आरोप लगाया गया था कि ग्राम की शासकीय भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अस्थायी झोपड़ी बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा है। मामले की जांच राजस्व विभाग से कराई गई, जिसमें प्रथम दृष्टया अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद तहसीलदार न्यायालय ने संबंधित पक्षों को निर्माण कार्य रोकने एवं यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे।न्यायालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रकरण के अंतिम निराकरण तक विवादित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए तथा शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। इसके बावजूद स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा आदेश की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा गया है।लोगों ने मांग की है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए और शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।

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