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कोतवाली पुलिस ने 17 वर्षीय अपहृत नाबालिग को किया सकुशल दस्तयाब, आरोपी गिरफ्तार

सिंगरौली- जिले की बैढ़न थाना पुलिस ने एक 17 वर्षीय नाबालिग बालिका को अगवा करने के मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए अपहृता को सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक श्री रियाज के.एम. के निर्देशों पर हुई इस कार्रवाई ने परिजनों को बड़ी राहत दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 26 मई 2026 को जमुआ निवासी एक व्यक्ति ने अपनी 17 वर्षीय बेटी को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट थाना बैढ़न में दर्ज कराई थी। पुलिस ने अपराध क्रमांक 643/26 के तहत बीएनएस की धारा 137(2) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अपहृता के पिता ने जमुआ के ही शाहबाज खान पर शंका जाहिर की थी, जिसने वर्ष 2023 में भी लड़की को बहलाने का प्रयास किया था।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में गठित पुलिस टीम ने सायबर सेल सिंगरौली की मदद से जांच आगे बढ़ाई। संदेही शाहबाज खान की लोकेशन लगातार जयंत, खड़िया और शक्तिनगर क्षेत्रों में मिल रही थी। 29 मई 2026 को बकरीद के मौके पर जब आरोपी अपहृता के साथ दावत खाने घर आया, तो मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया और बालिका को दस्तयाब कर लिया।

पूछताछ व जांच के बाद पुलिस ने मूल प्रकरण में बीएनएस की धारा 87, 64(2)(m), 5एल/6 पॉक्सो (POCSO) एक्ट और एससी/एसटी (SC/ST) एक्ट की धाराएं बढ़ाकर आरोपी शाहबाज खान को गिरफ्तार कर लिया है।
इस अवसर पर सिंगरौली पुलिस ने जनहित में कड़ा संदेश जारी किया है कि 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाना पॉक्सो एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है, भले ही इसमें दोनों पक्षों की पूर्ण सहमति क्यों न हो। अभिभावकों और युवा वर्ग को इस दिशा में विशेष रूप से सतर्क व सावधान रहने की हिदायत दी गई है।

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