नियम एक नवंबर से लागू सेबी भेदिया व्यापार
नई दिल्ली। इक्विटी बाजार नियामक सेबी संपत्ति प्रबंधन एजेंसियों में पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए विशिष्ट व्यवसाय नियम एक नवंबर से लागू होंगे। इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है। एक अधिकारी ने कहा कि सेबी ने वैल्यू से जुड़ी अप्रकाशित भाषा की जानकारी तक पहुंच बनाए रखने वाले कर्मचारियों को नामांकित लोगों के रूप में जाना जरूरी है।
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इसके जरिए सेबी भेदिया बिजनेस को लेकर व्यवस्था का चाक-चौबंद बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेबी की बारीकियों को बनाए रखने और इसके लाभ उठाने को लेकर जोर भेदिया कारोबार पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। सेबी की एक अधिसूचना के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड (भेदिया व्यवसाय निषेध) (संशोधित) नियम, 2022 एक नवंबर, 2024 से अमल में आएगा। निदेशक मंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है