दिल्ली

नियम एक नवंबर से लागू सेबी भेदिया व्यापार

नई दिल्ली। इक्विटी बाजार नियामक सेबी संपत्ति प्रबंधन एजेंसियों में पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए विशिष्ट व्यवसाय नियम एक नवंबर से लागू होंगे। इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है। एक अधिकारी ने कहा कि सेबी ने वैल्यू से जुड़ी अप्रकाशित भाषा की जानकारी तक पहुंच बनाए रखने वाले कर्मचारियों को नामांकित लोगों के रूप में जाना जरूरी है।

और ज्यादा न्यूज़ देखने के लिए निचे दिए हुए लिंक को क्लिक करें।

बच्चों की पढ़ाई के लिए पिता ने किया घर त्याग

इसके जरिए सेबी भेदिया बिजनेस को लेकर व्यवस्था का चाक-चौबंद बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेबी की बारीकियों को बनाए रखने और इसके लाभ उठाने को लेकर जोर भेदिया कारोबार पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। सेबी की एक अधिसूचना के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड (भेदिया व्यवसाय निषेध) (संशोधित) नियम, 2022 एक नवंबर, 2024 से अमल में आएगा। निदेशक मंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है

Author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page