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शासकीय राशन की हेराफेरी के आरोप में उचित मूल्य दुकान की सहायक विक्रेता पर मामला दर्ज

सिंगरौली ; जिले के सरई थाना अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान बकहुल में खाद्यान्न वितरण में बड़ी अनियमितता और सरकारी राशन की हेराफेरी का गंभीर मामला सामने आया है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सरई के प्रबंधक आदित्य तिवारी की लिखित शिकायत पर पुलिस ने दुकान की सहायक विक्रेता विभा पनिका के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। उप आयुक्त सहकारिता जिला सिंगरौली के निर्देश पर गठित टीम द्वारा 30 मई 2026 को बकहुल स्थित उचित मूल्य दुकान का औचक निरीक्षण और भौतिक सत्यापन किया गया था। इस कार्रवाई के दौरान जब दुकान में उपलब्ध वास्तविक स्टॉक का पीओएस (POS) मशीन में दर्ज आंकड़ों से मिलान किया गया, तो भारी मात्रा में राशन कम पाया गया।

जांच में सामने आया कि सहायक विक्रेता द्वारा कुल 9,49,502 रुपये (नौ लाख उनपचास हजार पांच सौ दो रुपये) मूल्य के शासकीय खाद्यान्न का गबन किया गया है। गायब सामग्री में 251.51 क्विंटल गेहूं, 151.33 क्विंटल चावल, 113.55 क्विंटल नमक, 7.35 क्विंटल मूंग और 0.23 क्विंटल शक्कर शामिल है। सहायक विक्रेता विभा पनिका का यह कृत्य मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका 13(2) का स्पष्ट उल्लंघन है। सरई थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 316(2) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 व 7 के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई और विवेचना शुरू कर दी है।

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