देश विदेशबड़ी खबरब्रेकिंग न्यूज़

शिक्षक खान सर की गिरफ्तारी पर सिविल कोर्ट ने लगाया रोक

 

पटना। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर है। चर्चित शिक्षक खान सर के खिलाफ दर्ज मामले में पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।

खान सर के खिलाफ यह मामला 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर कथित गोलीबारी की घटना को लेकर दर्ज किया गया था। घटना का आधार एक वायरल वीडियो था, जिसमें उनके संस्थान के दो सुरक्षा गार्ड फायरिंग करते दिखाई दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया।

खान सर ने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत (एंटिसिपेटरी बेल) की याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया। पटना के कदमकुआं थाना में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है।

Author

Related Articles

Back to top button