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प्रतिबंधित अवधि में कोयला परिवहन करने के फलस्वरूप एपीएमडीसी, टीएचडीसी एवं परिवहनकर्ता अडानी लॉजिस्टिक्स, एमडीओ अडानी एंटरप्राइजेज, एसीसी लिमिटेड, मेसर्स आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा ट्रांसपोर्टर सृष्टि लॉजिस्टिक्स के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के कलेक्टर ने दिए आदेश

 

सिंगरौली,/ कलेक्टर श्री गौरव बैनल द्वारा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिला अंतर्गत सड़क मार्ग से फ्लाई ऐश (राखड़) एवं कोयले के परिवहन पर प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 165/आरडीएम दिनांक 22.05.2026 जारी किया गया था। उक्त आदेश के अनुसार दिनांक 23.05.2026 को प्रातः 6 बजे से दिनांक 24.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक सड़क मार्ग से परिवहन प्रतिबंधित किया गया था।

किन्तु जारी आदेश का उल्लंघन करते हुए एपीएमडीसी, टीएचडीसी एवं एमडीओ अडानी एंटरप्राइजेज से कोयला प्राप्त वाहन प्रतिबंधित अवधि के दौरान सरई क्षेत्र में परिवहन करते पाए गए। इसी प्रकार एपीएमडीसी से कोयला प्राप्त वाहन प्रतिबंधित समय में बरगवां क्षेत्र में भी परिवहन करते पाए गए। तहसीलदार बरगवां के प्रतिवेदन दिनांक 26.05.2026 के अनुसार, प्रतिबंधित अवधि के दौरान कोयला परिवहन करने वाले 4 वाहनों को सरई, झुरही, उज्जैनी होते हुए ग्राम मझौली, तहसील बरगवां स्थित रेलवे साइडिंग तक जाते समय 23.05.2026 को प्रातः 9 बजे जप्त किया गया। उक्त वाहन लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लगभग 2 घंटे तक परिवहन करते पाए गए।फलस्वरूप यह समाधान हुआ कि संबंधित परियोजनाओं एवं परिवहनकर्ताओं द्वारा जारी कार्यालयीन आदेश का स्पष्ट उल्लंघन कर कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई है।

आदेश के उल्लंघन के संबंध में संबंधित परियोजनाओं एवं वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर दो दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कलेक्टर श्री गौरव बैनल द्वारा आदेश के उल्लंघन के लिए संबंधित परियोजनाओं के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।कोल परिवहन हेतु जारी आदेश का उल्लंघन करने के फलस्वरूप एपीएमडीसी, टीएचडीसी एवं परिवहनकर्ता अडानी लॉजिस्टिक्स, एमडीओ अडानी एंटरप्राइजेज, एसीसी लिमिटेड, मेसर्स आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा ट्रांसपोर्टर सृष्टि लॉजिस्टिक्स के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराए जाने संबंधी आदेश कलेक्टर श्री गौरव बैनल द्वारा जारी किए गए हैं। साथ ही भविष्य में उल्लंघन पाए जाने पर सम्मिलित वाहन के फिटनेस एवं परमिट को निरस्त किए जाने के कड़े निर्देश भी कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं।

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