सीधी

भूमि स्वामी के बिना सहमति हो गया फर्जी नामांतरण,न्याय के लिए दर-दर भटक रहा असली भूमि स्वामी।

भूमि स्वामी के बिना सहमति हो गया फर्जी नामांतरण,न्याय के लिए दर-दर भटक रहा असली भूमि स्वामी।

सीधी मझौली
मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि किसी भी जमीन का नामांतरण वसीयत, वारिसाना,दान पत्र एवं रजिस्ट्री के जरिए ही हो सकता है लेकिन एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जहां इन सभी प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए दूसरे जाति के पट्टे कब्जे की जमीन का नामांतरण दूसरे जाति के व्यक्तियों के नाम कर दिया गया वह भी असली भूमि स्वामी के बिना सहमति एवं बिना जानकारी के जिससे राजस्व विभाग के जिम्मेदारों पर कई सवाल खड़े होते हैं। जबकि वास्तविक पट्टेदार न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है।

मामला के संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक राजेश्वर प्रसाद पिता सूर्य बली राम ब्राह्मण ग्राम खरबर तहसील कुसमी थाना मझौली जिला सीधी के द्वारा कलेक्टर सीधी को 1 अगस्त 2024 को लिखित शिकायत की गई जिसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता के पट्टे कब्जे की जमीन तहसील क्षेत्र मझौली के ग्राम जमुना नंबर 02 में है जिसका खसरा नंबर 830 रकवा 0. 300 हेक्टर है।जिसे बिना पट्टेदार के सहमति एवं जानकारी के भैयालाल कुशवाहा एवं विशेशर कुशवाहा पिता ददन कुशवाहा के द्वारा पूर्व तहसीलदार मझौली चंद्रशेखर द्विवेदी के समक्ष खसरा सुधार का आवेदन पत्र देकर फर्जी तरीके से भूमि स्वामी हो गए हैं जबकि वास्तविक पट्टेदार को पक्षकार तक नहीं बनाया गया और ना ही सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

 

नायब तहसीलदार द्वारा अधिकारिता से हटकर आराजी नंबर 830 के साथ-साथ आराजी नंबर 829 रखवा 0. 39 00 का भी खसरा सुधार आदेश अनावेदकगण के नाम पर कर दिया गया। यानी अनावेदकगण के आवेदनपत्र से भिन्न आदेश प्रकरण क्रमांक 133 अ –74/16–17 आदेश दिनांक 20–09–2017 को पारित कर अपराध कारित किया गया है तथा भूमि क्रमांक 832 रखवा 0.1100 हेक्टर शिकायतकर्ता के स्वत्व अधिपत्य के भूमि के संबंध में पूर्व हल्का पटवारी कुशमाकर मिश्रा द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश अनावेदकगण के नाम इत्तलावी भी कर गंभीर अपराध कारित किया गया है।

 

दिनांक 17/07/2024 को मझौली थाना में मामले की रिपोर्ट की गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायत में मांग की गई है कि मामले की जांच उपरांत पूर्व नायब तहसीलदार चंद्रशेखर द्विवेदी, पूर्व हल्का पटवारी कुसुमाकर मिश्रा एवं अनावेदक भैया लाल कुशवाहा विशेषर कुशवाहा पिता ददन कुशवाहा के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

 

थाना में भी की गई शिकायत
उपरोक्त शिकायत के अनुसार ही पुलिस थाना मझौली में भी पीड़ित द्वारा शिकायत कर दंडात्मक कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है।

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