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श्रम निरीक्षक नवनीत पांडे को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बर्खास्तगी आदेश पर लगा स्टे

सिंगरौली। श्रम निरीक्षक एवं प्रभारी श्रम पदाधिकारी श्री नवनीत पांडे को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है।

मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति विशाल धगत के न्यायालय में हुई, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कैलाश चंद्र घिल्डियाल एवं अधिवक्ता श्री कार्निक सिंह ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद न्यायालय ने बर्खास्तगी आदेश पर स्थगन (स्टे) प्रदान करते हुए अगली सुनवाई तक आदेश को प्रभावशील नहीं माना है।

अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय में प्रक्रिया शुल्क जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले की अगली सुनवाई तक पूर्व में जारी आदेश पर रोक बरकरार रखने का निर्देश दिया गया है।

इस आदेश के बाद नवनीत पांडे को अस्थायी राहत मिल गई है, जिससे विभागीय कार्रवाई फिलहाल स्थगित हो गई है।

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