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एमपी में अफसरों के खर्चों पर सरकार की सख्ती, बाहर यात्रा और होटलों में ठहरने पर लगी रोक

 

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासनिक खर्चों में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नया सर्कुलर जारी कर वरिष्ठ अधिकारियों की यात्राओं, आवास और अन्य खर्चों पर नियंत्रण संबंधी निर्देश लागू कर दिए हैं।

जारी निर्देशों के अनुसार भारसाधक सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी अब सरकारी खर्च पर प्रदेश से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे, जब तक उन्हें सक्षम अधिकारी से अनुमति न मिल जाए। वहीं भारसाधक सचिवों को भी राज्य के बाहर यात्रा के लिए मुख्य सचिव की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

सरकार ने वर्चुअल बैठकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। जिन बैठकों का आयोजन ऑनलाइन संभव है, उनके लिए अनावश्यक यात्रा और प्रत्यक्ष उपस्थिति से बचने को कहा गया है। साथ ही वाहन पूलिंग और ई-वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

नई व्यवस्था के तहत अधिकारी अब निजी होटलों में ठहरने से बचेंगे। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की यात्रा के दौरान उन्हें आवासीय आयुक्त कार्यालय की सुविधाओं का उपयोग करना होगा।

इसके अलावा सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने तथा ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

सरकार का मानना है कि इन कदमों से अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी और संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

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