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रेलवे नियमों में बड़ा बदलाव: बिना टिकट यात्रा पर अब ज्यादा जुर्माना, नए दंड प्रावधान लागू

 

जबलपुर। रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। रेल मंत्रालय द्वारा रेल अधिनियम, 1989 के विभिन्न दंड प्रावधानों में संशोधन कर नई जुर्माना व्यवस्था लागू कर दी गई है। संशोधित नियम 19 जून 2026 से प्रभावी हो गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य बिना टिकट और अनियमित यात्रा पर अंकुश लगाना, रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखना तथा यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाना है।

नई व्यवस्था के तहत बिना टिकट यात्रा करने या यात्रा का प्रयास करने वाले यात्रियों पर लगाए जाने वाले न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क को बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार गलत टिकट, निर्धारित श्रेणी से ऊंची श्रेणी में यात्रा अथवा अन्य अनियमित यात्रा संबंधी मामलों में भी अतिरिक्त शुल्क और दंड प्रावधानों को संशोधित किया गया है।

रेलवे प्रशासन का कहना है कि लंबे समय से अपरिवर्तित दंड राशि को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित किया गया है। इसके अलावा रेलवे परिसरों में अनधिकृत प्रवेश, अवैध फेरी, महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में अनधिकृत प्रवेश तथा रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों की अवहेलना जैसे मामलों में भी कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार नए नियमों से बिना टिकट यात्रा की घटनाओं में कमी आएगी और वैध टिकटधारी यात्रियों को बेहतर एवं सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

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