बिना अधिग्रहण निजी भूमि पर खनन करने के मामले में सासन पावर लिमिटेड को 60.80 लाख रुपये प्रतिकर भुगतान के निर्देश

सिंगरौली, । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गौरव बैनल की न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार ग्राम सहुआर निवासी भू-स्वामियों की निजी भूमि पर बिना विधिवत अधिग्रहण खनन कार्य किए जाने के मामले में अनावेदक संस्था सासन पावर लिमिटेड को 60 लाख 80 हजार रुपये का प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के निर्देशों के अनुक्रम में प्रकरण क्रमांक 38/बी-121/2025-26 में पारित किया गया है। प्रकरण के अनुसार ग्राम सहुआर, तहसील देवसर निवासी दिनेन्द्र कुमार द्विवेदी एवं त्रयम्बकेश कुमार ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया था कि ग्राम मुहेर, तहसील सिंगरौली नगर स्थित उनकी स्वामित्वाधीन भूमि (खसरा क्रमांक 216/3/5 एवं 216/3/6, कुल रकबा 0.040 हेक्टेयर) पर बिना अधिग्रहण सासन पावर लिमिटेड द्वारा कब्जा कर खनन कार्य किया गया, जिससे भूमि क्षतिग्रस्त हुई।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सिंगरौली की जांच रिपोर्ट तथा उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के परीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि संबंधित भूमि राजस्व अभिलेखों में आवेदकों के नाम दर्ज है तथा कंपनी द्वारा भूमि का विधिवत अधिग्रहण नहीं किया गया था। साथ ही भू-स्वामियों को किसी प्रकार का प्रतिफल भी प्रदान नहीं किया गया, जबकि परियोजना के लिए भूमि का उपयोग करते हुए उत्खनन कार्य किया गया।उप पंजीयक सिंगरौली की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 400 वर्गमीटर भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य 15 लाख 20 हजार रुपये निर्धारित किया गया।
कलेक्टर न्यायालय ने प्रचलित भूमि अर्जन सिद्धांतों के आधार पर बाजार मूल्य का चार गुना प्रतिकर निर्धारित करते हुए कुल 60 लाख 80 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान किए जाने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर न्यायालय ने आवेदकों का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सासन पावर लिमिटेड को आदेश दिया है कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के 60 दिवस के भीतर निर्धारित प्रतिकर राशि का भुगतान संबंधित भू-स्वामियों को सुनिश्चित किया जाए।









