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नौकरी के दौरान मृत्यु पर आश्रितों को मिलेगा अनुग्रह अनुदान, एमपी सरकार का बड़ा फैसला

 

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों के पात्र कर्मचारियों के परिजनों को अधिकतम 1.25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। योजना का लाभ मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को मिलेगा।

सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार कर्मचारी के बैंड वेतन और ग्रेड पे के कुल योग के छह गुना के बराबर राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख रुपये तय की गई है। यह सहायता कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को तत्काल आर्थिक संबल उपलब्ध कराने के लिए दी जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। यानी इस तिथि के बाद सेवा के दौरान मृत्यु के सभी पात्र मामलों में आश्रित परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। नगरीय निकाय कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।

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