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16 दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल रोक, स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला

 

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देशभर में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेषज्ञ समिति और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की समीक्षा के बाद की गई है।

मंत्रालय के अनुसार समीक्षा में पाया गया कि इन दवाओं का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से मरीजों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो सकती है। प्रतिबंधित दवाओं में कुछ एंटीबायोटिक संयोजन, दर्द निवारक, ऐंठनरोधी तथा त्वचा एवं कॉस्मेटिक उपयोग से जुड़ी दवाएं शामिल हैं।

सरकार ने सभी राज्य औषधि नियंत्रकों और प्रवर्तन एजेंसियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि यह कदम मरीजों की सुरक्षा और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मंत्रालय ने दवा निर्माताओं, वितरकों और विक्रेताओं से भी प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री तत्काल बंद करने तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।

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