दिल्ली

फाइल जीरो रिटर्न बिना जुर्माने के अभी भी कर सकते हैं

नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निकल चुकी है। अब इनकम टैक्स फाइल करने वालों को जुर्माना भरना होगा लेकिन, जीरो रिटर्न यानी शून्य टैक्स देनदारी वाला रिटर्न अब भी बिना किसी जुर्माने के फाइल किया जा सकता है। इसमें आप कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकेंगे। आपकी कुल कमाई सीधे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर आनी चाहिए।

न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सभी के लिए तीन लाख रुपए है। वहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम में 60 साल से कम उम्र वालों के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए है। 60 से 80 साल के लिए तीन लाख और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए पांच लाख रुपए है। इस दायरे में आने वाले लोग बिना जुर्माने के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न आपकी कमाई के सबूत के रूप में काम करता है।

जब आप आईटीआर फाइल करते हैं, तो वह इस बात पुख्ता सबूत होता है कि आपकी किसी सोर्स से कमाई हो रही है। इससे आपकी क्रेडिट प्रोफाइल भी बन जाती है। इससे आपको बैंक या फिर एनबीएफसी यानी (नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज) से कर्ज लेने में आसानी होती है। अगर आप नौकरीपेशा हैं और फॉर्म 15जी-एच जमा नहीं कर पाए हैं तो आपके वेतन से टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) कटौती हो जाएगी। ऐसे में जीरो रिटर्न आपको नुकसान से बचा सकता है।

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इसकी मदद से आप उस टीडीएस रकम की वापसी का क्लेम कर सकते हैं, जिसे आपकी कंपनी ने सैलरी से काटा है। अगर आप बिजनेस या शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो आपको वित्त वर्ष के दौरान नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में आप जीरो रिटर्न को फाइल करके अपने नुकसान को दिखा सकते हैं। जब आने वाले समय में आपको मुनाफा होगा, तो आप उस घाटे को टैक्सेबल इनकम में एडजस्ट करा सकते हैं।

इससे आपकी टैक्स देनदारी कम हो जाएगी। जीरो आईटीआर से आपको कई देशों का वीजा आसानी से मिल जाएगा। कई बार विदेश यात्रा के लिए कुछ साल आईटीआर मांग लेते हैं। वे असल में आपके इनकम-लेवल को वेरिफाई करना चाहते हैं। ऐसे में बैंक स्टेटमेंट और दूसरे फाइनेंशियल डॉक्युमेंट के साथ आईटीआर की भी जरूरत पड़ सकती है। कई स्कॉलरशिप या फेलोशिप आय के हिसाब से दी जाती है।

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अगर आपने जीरो आईटीआर फाइल कर रखा है, तो आप अपनी इनकम लिमिट को आसानी से दिखा सकते हैं। इससे आपको उन सरकारी फेलोशिप को पाने में आसानी होगी, जो खासकर कम आय वाले परिवारवाले के लिए होती है। अगर आप पहली दफा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की शुरुआत कर रहे हैं

और आपकी कुल आमदनी टैक्सेबल इनकम के दायरे में नहीं आती, तो आप निल रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसे वे लोग भी फाइल कर सकते हैं, जो पिछले कई साल से रिटर्न दाखिल कर रहे थे, लेकिन इस बार उनकी आय इनकम टैक्स दायरे से नीचे आ गई। हालांकि, डेडलाइन के बाद जीरो रिटर्न फाइल करने से घाटे को कैरी फॉरवर्ड करने जैसे फायदे नहीं मिलते हैं।

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