एनटीपीसी विंध्याचल में पॉश अधिनियम पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

सिंगरौली। एनटीपीसी विंध्याचल के क्षेत्रीय ज्ञानार्जन संस्थान (आरएलआई) द्वारा 11 एवं 13 जुलाई 2026 को पॉश (कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम-2013 तथा जेंडर सेंसिटाइजेशन विषय पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें एनटीपीसी विंध्याचल और एनटीपीसी सिंगरौली के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा कार्यकारी प्रशिक्षुओं के लिए कुल चार प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

कार्यक्रम का शुभारंभ अपर महाप्रबंधक (आरएलआई) डॉ. देबस्मिता त्रिपाठी ने किया। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों में पॉश अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना तथा सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी कार्यस्थल की संस्कृति को मजबूत करना है।
प्रशिक्षण के दौरान संकाय सदस्य अजय अग्रवाल और ऋचा अग्रवाल ने पॉश अधिनियम-2013 के प्रमुख प्रावधानों, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, शिकायत निवारण प्रक्रिया तथा आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी।
डॉ. त्रिपाठी ने अपने संबोधन में एनटीपीसी के मूल्यों—पारस्परिक सम्मान, विश्वास और संगठनात्मक गौरव—का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी संस्थान की सफलता उसकी सकारात्मक कार्यसंस्कृति पर निर्भर करती है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से इन सिद्धांतों को अपने दैनिक व्यवहार और कार्यशैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में कुल 204 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह प्रशिक्षण सुरक्षित, समानतापूर्ण और सम्मानजनक कार्यस्थल के निर्माण के प्रति एनटीपीसी की प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।













