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तीन साल तक रोकी विधवा पेंशन, सचिव पर ₹21,500 का जुर्माना; बुजुर्ग महिला को मिला न्याय

सीईओ की सख्त कार्रवाई से मचा हड़कंप, पेंशन राशि खाते में जमा, पीएम आवास प्लस सूची में भी शामिल

सिंगरौली। जनपद पंचायत देवसर अंतर्गत ग्राम पंचायत गन्नई में एक आदिवासी विधवा बुजुर्ग महिला की तीन वर्षों तक विधवा पेंशन रोके जाने का मामला सामने आने पर जिला पंचायत प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला पंचायत सिंगरौली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जगदीश गोमे (आईएएस) ने जांच में लापरवाही पाए जाने पर ग्राम पंचायत गन्नई के सचिव तुलसीराम यादव पर ₹21,500 का जुर्माना लगाया। इसके बाद यह राशि पीड़ित महिला के बैंक खाते में जमा कराई गई।

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत गन्नई निवासी 69 वर्षीय आदिवासी विधवा नानाबाई अगरिया को पिछले तीन वर्षों से विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था। आर्थिक रूप से कमजोर नानाबाई आज भी कच्चे खपरैल के मकान में जीवनयापन करने को मजबूर हैं।
मामले की जानकारी मिलने पर जिला पंचायत सीईओ ने जांच के निर्देश दिए। जांच में पंचायत सचिव की लापरवाही सामने आने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए तीन वर्षों की लंबित पेंशन के बराबर ₹21,500 की वसूली की गई और यह राशि नानाबाई अगरिया के खाते में जमा कराई गई। साथ ही उनकी विधवा पेंशन भी नियमित रूप से स्वीकृत कर दी गई।

इसके अतिरिक्त नानाबाई अगरिया का नाम प्रधानमंत्री आवास प्लस-2024 की सूची में भी शामिल किया गया है, जिससे उन्हें आवास योजना का लाभ मिल सकेगा।

जिला पंचायत सीईओ की इस कार्रवाई को लापरवाह कर्मचारियों के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ देने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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