सीधी

अवयस्क अभियोक्त्री का व्यपहरण कर बेचने एवं बलात्कार करने वाले आरोपियों को 20 वर्ष की सजा..

अवयस्क अभियोक्त्री का व्यपहरण कर बेचने एवं बलात्कार करने वाले आरोपियों को 20 वर्ष की सजा..

सीधी: बताया गया कि दिनांक 25.12.2021 को पीड़िता की मां ने अपनी ननद के साथ थाना बहरी में इस आशय की मौखिक रूप से गुमशुदगी लेख करायी कि एक सप्ताह पूर्व वह काम करने चली गई थी। जब वह घर लौट कर आई तो उसकी लड़की पीड़िता उम्र-17 वर्ष घर पर नहीं थी। तब वह आस पास पता तलाश की। रिश्तेदारी में पूछताछ व पता तलाश किया, जिसका आज दिनांक तक कोई पता नहीं चला है। उसे आशंका है कि कोई व्यक्ति उसकी लड़की को बहला फुसलाकर कहीं लेकर चला गया है।

 

फरियादी की उक्त मौखिक सूचना के आधार पर थाना बहरी द्वारा गुमशुदगी एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र.-766/2021 अंतर्गत धारा 363 भा.दं.सं. के अधीन पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पीडिता को दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। पीडिता द्वारा बताया गया कि वह बिना किसी को बताये उसके पड़ोस में रहने वाली रानी अगरिया के साथ काम करने बैढन चली गई थी, वहां कुछ दिन काम करने बाद रानी अगरिया और नसीर नाम के ठेकेदार उसे बिहारीगंज ले गये और वहां बसन्त चमार के घर में उसे रखे थे और जब वह वहां से जाने लगी तो बसंत ने उसे बताया कि उसे उन लोगो ने सत्तर हजार रूपये में बेंच दिया है और फिर बसंत ने अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती शादी कर ली और लगभग तीन माह तक प्रतिदिन उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया।

 

पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत धारा-363, 366ए, 370, 370ए, 376(2)(एन), 120बी, 506 एवं 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट तथा धारा 3(2)(v), 3(2)(va) एससीएसटी एक्ट अंतर्गत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 51/2022 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा द्वारा अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपी रानी अगरिया पिता रामलाल अगरिया, उम्र-25 वर्ष, निवासी बिलारो, थाना बहरी, जिला-सीधी (म.प्र.) को धारा 366(क), 120बी एवं 370(क) भादवि के अपराध में कुल 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 6,000/- रू. अर्थदण्ड तथा आरोपी बसंत चमार पिता पृथ्वी चमार, उम्र-34 वर्ष, निवासी ग्राम थापुल, थाना बिहारीगढ़, जिला सहारनपुर, (उ.प्र.) को धारा 120बी भादवि एवं 5(ठ)/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध में कुल 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 32,000/- रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण के अन्य अभियुक्तगण श्याम सिंह, दुष्यंत कुमार एवं सोनू अगरिया फरार हैं। अर्थदण्ड की धनराशि रूपये 38,000/-रूपये (अड़तीस हजार रूपये मात्र) अभियोक्त्री को धारा 357(1)(बी) दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार अपील अवधि पश्चात अपील न होने की स्थिति में अभियोक्त्री को क्षतिपूर्ति स्वरूप दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया, इसके अतिरिक्त अभियोक्त्री को 50,000/- (पचास हजार रूपये) प्रतिकर के रूप में अदा किये जाने के परिप्रेक्ष्य में माननीय सचिव जिला विधिक प्राधिकरण, जिला सीधी म.प्र. को पत्र सहित निर्णय की प्रति प्रेषित की गई।

Author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page