सीधी

मारपीट के मामलों में न्यायालय ने सुनाई सजा…

मारपीट के मामलों में न्यायालय ने सुनाई सजा…

सीधी: बताया गया कि दिनांक 02.02.2022 को फरियादी छोहन ने थाना बहरी में इस आशय की सूचना दर्ज करवायी कि उक्त दिनांक को समय करीब 07.00 बजे जब वह घर पर था, तब अभियुक्त दीपू द्विवेदी आया और उससे कहा कि तुम गंवार लोग मेरे खेत से क्यों निकलते हो और उसे गंदी गंदी गालियां देते हुए डंडे से मारपीट करने लगा। मीरा द्वारा बीच बचाव किये जाने पर उसे भी गाली गलौज करते हुए मारपीट की तथा अन्य लोगों द्वारा बीच बचाव किये जाने पर अभियुक्त जान से मारने की धमकी देता हुआ चला गया।

 

फरियादी की उक्त सूचना आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बहरी में अपराध क्रमांक 56/2022 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) एस.सी.एस.टी. एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई व प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना पश्चाात् अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय एससीएसटी एक्ट सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 43/2022 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री रमाशंकर दुबे द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश, एससीएसटी एक्ट सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपी अनुराग द्विवेदी उर्फ दीपू तनय विजय कुमार द्विवेदी, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम फुलवारी, थाना बहरी, जिला सीधी म.प्र. को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 (दो शीर्ष) एवं 3(2)(va) एससीएसटी एक्ट (दो शीर्ष) के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 4,000- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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