अवैध शराब विक्रय के मामले में सजा…
अवैध शराब विक्रय के मामले में सजा…
सीधी: बताया गया कि दिनांक18.11.2020 को समय शाम 20:30 बजे के लगभग आरक्षी केन्द्र बहरी के क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्राम-रामपुर में आरोपी अशोक कोल पिता गोपाल दास कोल, उम45 वर्ष, निवासी ग्राम-रामपुर, थाना-अमिलिया, जिला-सीधी (म0प्र0) बगैर वैद्य अनुज्ञा-पत्र के 05 लीटर हाथ भट्ठी शराब अपने अधिपत्य में विक्रय हेतु रखा पाया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां आरोपी ने अपना गुनाह स्वी्कार कर लिया,
जिसके परिणामस्वरूप न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 1295/20 में माननीय न्या्यिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपी अशोक कोल को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500/- रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता कु. सीनू वर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहीं।