15 अगस्त को सिंगरौली जिले में शुष्क दिवस घोषित मदिरा की बिक्री, भंडारण एवं परिवहन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

सिंगरौली,। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के गरिमामय अवसर पर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सिंगरौली जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गौरव बैनल द्वारा आदेश जारी किया गया है। मध्यप्रदेश राजपत्र में जारी निष्पादन व्यवस्था वर्ष 2026-27 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार 15 अगस्त को जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफ.एल.-2, एफ.एल.-3 एवं आर.एस.डब्ल्यू.-1 (वाइन शॉप) पूर्णतः बंद रहेंगी। इसके साथ ही बैढ़न स्थित स्टोरेज मद्य भाण्डागार भी बंद रहेगा।
शुष्क दिवस की अवधि में जिले में किसी भी प्रकार की मदिरा के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।









