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नो-एंट्री में बिना लाइसेंस कोयला वाहन, यातायात पुलिस ने लगाया ₹16 हजार जुर्माना

 

सिंगरौली। जिले में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुगम बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस द्वारा प्रतिबंधित नो-एंट्री क्षेत्रों में लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर रहे कोयला वाहन क्रमांक CG 15 EH 9071 पर कार्रवाई की गई।

पुलिस अधीक्षक षियाज़ के.एम., अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा एवं नगर पुलिस अधीक्षक हेमंत कुमार के मार्गदर्शन में चल रही जांच के दौरान वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पाया गया। इसके अलावा वाहन प्रतिबंधित नो-एंट्री क्षेत्र में संचालित किया जा रहा था।

मामले को गंभीरता से लेते हुए यातायात पुलिस ने मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन चालक पर ₹16 हजार का जुर्माना अधिरोपित कर वसूल किया।

पुलिस ने बताया कि नो-एंट्री क्षेत्र में भारी और व्यावसायिक वाहनों का अनधिकृत प्रवेश यातायात व्यवस्था प्रभावित करने के साथ आमजन की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। वहीं बिना वैध लाइसेंस वाहन चलाना भी कानून का उल्लंघन है।

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों एवं मालिकों से अपील की है कि नो-एंट्री के निर्धारित समय और प्रतिबंधित क्षेत्रों के नियमों का पालन करें। वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन न चलाएं तथा सभी आवश्यक दस्तावेज अपडेट रखें। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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