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नौकरी लगने के बाद शादी से मुकरने का आरोप, एफआईआर के दो माह बाद भी गिरफ्तारी नहीं

पीड़िता ने एसपी से शिकायत कर निष्पक्ष जांच की मांग की; पुलिस पर आरोपी को राहत देने का आरोप

सिंगरौली। शादी का भरोसा देकर वर्षों तक संबंध बनाने और नौकरी लगने के बाद शादी से इनकार करने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। मामले में सरई थाने में 7 जुलाई 2026 को एफआईआर क्रमांक 518, धारा 69 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि करीब दो माह बाद भी आरोपी संजय प्रजापति की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

पीड़िता के अनुसार आरोपी ने 2019 से अप्रैल 2026 तक शादी का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। आरोप है कि नौकरी लगने के बाद उसने शादी से इनकार कर दिया। शिकायत के अनुसार महिला थाना भोपाल में मामला पहुंचने पर दोनों पक्षों के बीच शादी को लेकर सहमति बनी थी और दस्तावेज तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके लिए दोनों पक्षों ने अधिवक्ता को पांच-पांच हजार रुपए भी दिए थे, लेकिन बाद में आरोपी के बड़े भाई द्वारा उसे वापस बुला लेने से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी।

इसके बाद महिला थाना भोपाल से जीरो एफआईआर के जरिए मामला सरई थाने भेजा गया और अपराध दर्ज किया गया। पीड़िता ने आरोपी के परिजनों पर पंचायत में तीन लाख रुपए लेकर किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने का प्रस्ताव देने, अभद्रता और धमकी देने के आरोप भी लगाए हैं।पीड़िता का दावा है कि उसने पुलिस को व्हाट्सऐप बातचीत और आवाज की रिकॉर्डिंग सहित अन्य सामग्री उपलब्ध कराई है। उसने दबाव बनाकर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कराने का आरोप भी लगाया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
पीड़िता ने एसपी से निष्पक्ष जांच, आरोपी और अन्य आरोपित लोगों की भूमिका की जांच तथा दोष साबित होने पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट होगी।

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