खाद्यान्न परिवहन में देरी पर तीन परिवहनकर्ताओं पर लगा 10-10 हजार रुपये का जुर्माना
निर्धारित समय-सीमा में खाद्यान्न परिवहन सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश
सिंगरौली,। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के अंतर्गत खाद्यान्न परिवहन में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करने पर तीन परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कलेक्टर श्री गौरव बैनल के अनुमोदन उपरांत तीनों परिवहनकर्ताओं पर 10-10 हजार रुपये की पेनाल्टी अधिरोपित की गई है। एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड, सिंगरौली के जिला प्रबंधक ने बताया कि शासन द्वारा माह सितम्बर के खाद्यान्न आवंटन के परिवहन हेतु 15 अगस्त 2026 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई थी।
परिवहनकर्ताओं को निर्धारित समय में खाद्यान्न का परिवहन पूर्ण करने के लिए बार-बार निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद 31 अगस्त 2026 की स्थिति में संबंधित सेक्टरों में खाद्यान्न परिवहन का कार्य अत्यंत कम पाया गया।
प्रकरण में त्रि-पक्षीय अनुबंध की कंडिका 12.1 एवं 12.3 के प्रावधानों के तहत सेक्टर क्रमांक 08 के परिवहनकर्ता श्री आबिद हुसैन, सेक्टर क्रमांक 11 के परिवहनकर्ता श्री शारदा प्रसाद गुर्जर तथा सेक्टर क्रमांक 09 के परिवहनकर्ता श्री कृष्ण कुमार विश्वकर्मा पर 10-10 हजार रुपये की पेनाल्टी अधिरोपित की गई है। अधिरोपित जुर्माने की राशि संबंधित परिवहनकर्ताओं के माह अगस्त के देयकों से काटी जाएगी। जिला प्रशासन एवं खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्यान्न के समयबद्ध परिवहन एवं वितरण व्यवस्था की निरंतर निगरानी की जा रही है तथा कार्य में लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।












