MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सहायक ग्रेड-3 भर्ती में EWS अभ्यर्थियों को मिली ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट
अब 45 वर्ष तक के EWS अभ्यर्थी भर सकेंगे फॉर्म, डिवीजन बेंच ने दिया निर्देश

आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 की गई
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में चल रही सहायक ग्रेड-3 की भर्ती प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट की जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बी.पी. शर्मा की युगलपीठ (डिवीजन बेंच) ने निर्देश दिए हैं कि 45 वर्ष तक की आयु वाले EWS अभ्यर्थी बिना किसी देरी के इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं।
क्या था पूरा मामला?
एमपी हाईकोर्ट की मुख्यपीठ (जबलपुर) द्वारा सहायक ग्रेड-3 के 1174 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन में अनारक्षित (जनरल) और EWS वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तय की गई थी, जबकि एससी (SC), एसटी (ST) और ओबीसी (OBC) वर्ग के अभ्यर्थियों को 45 वर्ष तक आवेदन की छूट दी गई थी। हाई कोर्ट में दायर याचिका में इसी विसंगति को चुनौती दी गई थी कि EWS वर्ग को 10 प्रतिशत वर्टिकल आरक्षण दिए जाने के बावजूद ऊपरी आयु सीमा में अलग से कोई छूट क्यों नहीं दी गई है।
समानता के अधिकार और अन्य राज्यों का दिया गया हवाला
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास मिश्रा और धीरज तिवारी ने न्यायालय में पैरवी की। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्यों की न्यायिक भर्तियों में EWS अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी गई है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने ‘मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2016’ का भी उल्लेख किया, जिसमें उचित परिस्थितियों में आयु सीमा में छूट देने का स्पष्ट प्रावधान मौजूद है।
अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, 30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन
अधिवक्ताओं की दलील थी कि यदि समय रहते राहत नहीं मिली, तो आयु सीमा पार कर चुके कई योग्य EWS अभ्यर्थी इस बड़ी भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे। मामले की तात्कालिकता और गंभीरता को देखते हुए, हाईकोर्ट ने 45 वर्ष तक के EWS अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर देने का महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। इसके साथ ही, भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, जो पहले 15 सितंबर 2026 (शाम 5 बजे) निर्धारित थी, उसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2026 कर दिया गया है।













