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15 अक्टूबर से एमपी के पेट्रोल पंपों पर 2 हजार से अधिक का यूपीआई भुगतान नहीं, डीलरों ने जताया शुल्क का विरोध

भोपाल। मध्य प्रदेश के करीब 4,700 पेट्रोल पंपों पर 15 अक्टूबर 2026 से 2 हजार रुपये से अधिक के ईंधन बिल का भुगतान यूपीआई से स्वीकार नहीं करने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 2 हजार रुपये तक यूपीआई भुगतान जारी रहेगा, जबकि इससे अधिक राशि के लिए ग्राहकों को अन्य उपलब्ध भुगतान माध्यमों का इस्तेमाल करना होगा।

डीलरों का कहना है कि बड़े यूपीआई लेनदेन पर लागू होने वाली नई मर्चेंट डिस्काउंट रेट व्यवस्था से उनके कारोबार की लागत बढ़ेगी। हालांकि, नए ढांचे में ईंधन क्षेत्र के लिए 2 हजार रुपये से अधिक के लेनदेन पर सामान्य 0.4 प्रतिशत के बजाय 5 रुपये का शुल्क निर्धारित किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। इसका भुगतान व्यापारी पक्ष पर होगा, ग्राहक से सीधे यह शुल्क नहीं लिया जाएगा।

एसोसिएशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल कारोबार में डीलरों का मार्जिन पहले से निर्धारित है। ऐसे में अतिरिक्त शुल्क का भार उठाना उनके लिए मुश्किल है। संगठन ने सरकार और संबंधित संस्थाओं से ईंधन कारोबार को इस शुल्क से छूट देने की मांग की है।

फैसला लागू होने पर 2 हजार रुपये से अधिक का ईंधन भरवाने वाले वाहन चालकों को यूपीआई के बजाय नकद अथवा उपलब्ध कार्ड भुगतान का सहारा लेना पड़ सकता है।

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