चुरहट हत्या के चिन्हित मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा…

चुरहट हत्या के चिन्हित मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा…
सीधी: बताया गया कि दिनांक 19.11.2020 को समय करीब 6:00 बजे शाम को फरियादिया किरन बंसल अपने घर के पास खड़ी थी, वहीं पर उसकी जेठानी पूनम बंसल अपने पति लल्लू बंसल को डंडे से मारने लगी, तब फरियादिया किरन और उसका पति सोनू बंसल बीच-बचाव के लिए गये तो पूनम बंसल की लाठी सोनू बंसल के सिर में लगी तब सोनू बोला कि उसे क्यों मार रही हो। उसी समय बाल अपचारी के साथ आरोपी संतलाल एवं जीवनलाल बंसल मॉ-बहन की अश्लील गालियां देते हुए दौड़कर आये और सोनू के साथ हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे और उसी समय बाल अपचारी ने सोनू बंसल को बांस काटने वाली टांगी से दो तीन बार प्रहार किया, जिससे सोनू के दाहिने आंख, बांये तरफ गर्दन कान के नीचे चोट आई और खून बहने लगा।
तब पप्पू बसंल बीच बचाव के लिए गया तो आरोपी संतलाल एवं जीवनलाल ने मिलकर पत्थर फेंककर मारे जो पप्पू के माथे में लगा जिससे खून बहने लगा तथा एक पत्थर सोनू बंसल के सिर में लगा। फरियादी किरन के द्वारा हल्ला गोहार किया गया तो विकास बंसल, सास दुर्वसिया, भाई सत्तू बंसल दौड़कर बीच बचाव किये। तब तीनों लोग उनके बीच लड़ाई में पड़ने पर जान से खत्म कर देने की धमकी देते हुये चले गये। तब आहतगण को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चुरहट लाया गया और किरन के द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना चुरहट में की गई जिस पर से थाना चुरहट के द्वारा आहतों का चिकित्सकीय परीक्षण कराते हुये अपराध क्रमांक 812/20 धारा 294, 323/34, 336/34, 506 भा.द.सं. का दर्ज किया गया।
सोनू बंसल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चुरहट से सीधी के लिये रेफर किया गया। जिला चिकित्सालय सीधी में सोनू को चिकित्सक द्वारा मृत पाये जाने पर थाने में मृत अवस्था में अस्पताल लाये जाने की सूचना प्रेषित की गई। प्रकरण को माननीय पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित कर विवेचना के निर्देश जारी किये गये। मामले की संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय सीधी में प्रस्तुत किया गयाजिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 34/2021 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री आदत्य प्रताप सिंह के द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के द्वारा अभियुक्त सन्तलाल बंसल तनय भैयालाल उर्फ जीवनलाल बंसल, उम्र-23 वर्ष, ग्राम टकटैया, थाना चुरहट, जिला सीधी म.प्र. को धारा 302/34 भादवि में दोषसिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।













