दीपावली पर्व के मद्देनजर सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

सिंगरौली-दीपावली पर्व के दौरान नगर निगम सिंगरौली क्षेत्र में आमजन की अधिक आवाजाही एवं संभावित भीड़भाड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अंकित अस्थाना द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार दिनांक 8 नवंबर 2026 को प्रातः 6 बजे से 9 नवंबर 2026 को प्रातः 6 बजे तक नगर पालिक निगम सिंगरौली के संपूर्ण क्षेत्र में सभी प्रकार के भारी वाहनों, जिनमें कोयला, राखड़, खनिज, रेत, मिट्टी एवं अन्य भारी मालवाहक वाहन शामिल हैं, का सड़क मार्ग से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही संपूर्ण सिंगरौली जिले में कोयला एवं फ्लाई ऐश का सड़क मार्ग से परिवहन भी उक्त अवधि में प्रतिबंधित किया गया है।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों एवं वाहन चालकों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने संबंधित वाहन संचालकों एवं नागरिकों से प्रतिबंधित अवधि का पालन करने तथा दीपावली पर्व के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।











