मध्य प्रदेश

MP News: अब नौ अंकों की समग्र आइडी दर्ज करने पर ही होगा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का भुगतान।

MP News: अब नौ अंकों की समग्र आइडी दर्ज करने पर ही होगा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का भुगतान।

भोपाल राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का भुगतान करते समय अब नौ अंकों की समग्र आइडी दर्ज करना अनिवार्य होगा, इसके बाद ही भुगतान किया जाएगा।राज्य सरकार ने बैंक प्रणाली डीजीएफएमएस से किए गए भुगतान की समीक्षा में पाया है कि जिलों द्वारा भुगतान करने के लिए आवेदक का पंजीयन बैंक प्रणाली डीजीएफएमएस पर किया जाता है तो नौ अंकों की समग्र आइडी को स्टेट स्पेसिफिक आइडी में दर्ज नहीं किया जा रहा है।
इससे प्रकरणों की ट्रैकिंग में असुविधा हो रही है। वहीं हितग्राहियों को कई बार एक से अधिक भुगतान भी हो रहे हैं। इसे रोकने के लिए जिलों को निर्देश दिए गए हैं। हितग्राहियों को एक से अधिक भुगतान किए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही होगी और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

मध्‍य प्रदेश में जिलेवार तीन हजार 926 प्रकरणों में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत बैंक प्रणाली से भुगतान किए गए हैं। इनमें तीन हजार 87 ऐसे प्रकरणों में नौ अंकों की समग्र आइडी दर्ज है। शेष 839 प्रकरणों में बैंक से भुगतान के समय नौ अंकों की समग्र आइडी दर्ज ही नहीं की गई है। इससे शासन को अब इन खातों में दोहरे भुगतान की आशंका हैं। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा ऐसे प्रकरणों की जांच की जा रही है।

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