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तोशाखाना-2 मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा

 

नई दिल्ली-पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार से जुड़े तोशाखाना-2 मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

 

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला वर्ष 2021 में एक आधिकारिक दौरे के दौरान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस द्वारा इमरान खान को भेंट किए गए महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट से जुड़ा है। आरोप है कि यह गिफ्ट नियमों के विरुद्ध बेहद कम कीमत पर खरीदा गया।

 

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने इमरान खान को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल और धारा 5(2)47 (लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत 7 साल की सजा सुनाई। वहीं बुशरा बीबी को भी इन्हीं धाराओं के तहत कुल 17 साल की कारावास की सजा दी गई।

 

अदालत ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों को अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने हाई कोर्ट में अपील करने की घोषणा की है।

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