सगे भाई की मौत के मामले में अमर सिंह को 5 साल की सजा

सिंगरौली। सिंगरौली जिला न्यायालय ने सगे भाई की मौत के मामले में आरोपी अमर सिंह उर्फ बबलू को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायालय (मुख्यालय वैढ़न) के माननीय न्यायाधीश ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (द्वितीय भाग) के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह घटना 16 जनवरी 2025 को थाना मोरवा क्षेत्र में हुई थी। मामले में 22 जनवरी 2025 को पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया गया, जहां साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया।
अदालत ने माना कि आरोपी के कृत्य से उसके भाई की मौत हुई और वह इसके परिणामों से अनभिज्ञ नहीं था। वहीं बचाव पक्ष की दलीलें अदालत को संतुष्ट नहीं कर सकीं। न्यायालय के इस फैसले को क्षेत्र में चर्चा का विषय माना जा रहा है।













