विधिक साक्षरता शिविर का जिला जेल पचौर में हुआ आयोजन

मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में मानव अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया –
सिंगरौली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर एन चंद के निर्देशन में बीते दिनों जिला जेल पचौर में मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में बंदियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का अधिकार मानव अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन ने संविधान पर प्रकाश डालते हुये बताया कि हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने की गारंटी देता है।
और यह हमे भारतीय संविधान के भाग तीन में उपबंधित मानव अधिकार के रूप में प्रदान करता है। मानव अधिकार विषय पर बंदियों को बताया गया कि अनुच्छेद. 21 प्रत्येक बंदी को स्वच्छ पर्यावरण, बेहतर स्वास्थ्य नि:शुल्क चिकित्सा, शीघ्र विचारण, नि:शुल्क विधिक सहायता, पोषण युक्त भोजन, स्वच्छ पेयजल, शुद्ध वायु, मनोरंजन एवं अध्ययन आदि के अधिकारों को प्रत्येक बंदी के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में समाहित हैं।
शिविर के दौरान बंदियों की समस्याओं को सुनकर जेल प्रशासन को उन समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक प्रयास करने का निर्देश दिया गया।
उक्त कार्यक्रम में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल वंदना सिंह, असीम अख्तर, योगेश शाह सहित प्रमुख जेल प्रहरी श्रीकृष्ण द्विवेदी, नागेन्द्र सिंह बघेल एवं जेल बंदी मौजूद रहे।