मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक की जमानत याचिका पर सुनवाई
सरकार ने जताई आपत्ति, अदालत ने अगली सुनवाई 16 मार्च तय की

जबलपुर। जबलपुर निवासी कुख्यात हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक की जमानत याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। डिवीजन बेंच के जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस राजेंद्र कुमार वानी ने मामले की सुनवाई करते हुए अगली तारीख 16 मार्च निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह और शासकीय अधिवक्ता मानस मणि वर्मा ने याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई। सरकार ने अदालत को बताया कि रज्जाक की पत्नी सबीना बेगम पहले हिरासत के खिलाफ याचिका दायर कर चुकी थीं, जिसे 8 जुलाई 2025 को वापस ले लिया गया था। वर्तमान याचिका में हिरासत का स्पष्ट आधार नहीं बताया गया है, इसलिए इसे सुनने योग्य नहीं माना जा सकता।
याचिका में यह आरोप भी लगाया गया है कि व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के चलते रज्जाक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की गई और यह कार्रवाई पूर्व मंत्री व विधायक संजय पाठक के इशारे पर हुई। हालांकि संजय पाठक ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद अली और अधिवक्ता शारिक अकील फारूकी ने सरकार की आपत्तियों पर जवाब देने के लिए समय मांगा। अदालत ने सुनवाई स्थगित करते हुए अगली तारीख तय कर दी है।













