सिंगरौली न्यायालय ने 31.75 एकड़ वन भूमि से जुड़े दावे को किया खारिज

सिंगरौली;ग्राम सरईझर की 31.75 एकड़ वन भूमि से जुड़े प्रकरण में सिंगरौली न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए वादी रविचंद्र सिंह एवं अन्य का दावा खारिज कर दिया। माननीय न्यायाधीश Shivcharan Patel ने अपने आदेश में कहा कि वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और वास्तविक स्थिति में स्पष्ट अंतर पाया गया।
न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार, जिस भूमि पर वादी पक्ष ने मकान और बगीचे का दावा किया था, वहां वन क्षेत्र और झाड़-झंखाड़ पाए गए। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि पूर्व में 26 मार्च 2021 को संबंधित आवेदन निरस्त किया जा चुका था, जिसकी जानकारी पुनः आवेदन के दौरान स्पष्ट रूप से नहीं दी गई।
वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता Arvind Kumar Shah ने पैरवी की, जबकि प्रतिवादी (वन विभाग एवं शासन) की ओर से अधिवक्ता Ramji Jaiswal एवं B M Shah ने अपना पक्ष रखा।न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और सत्य महत्वपूर्ण हैं तथा सभी पक्षकारों को संपूर्ण और सही जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्णय के बाद संबंधित भूमि पर पूर्व स्थिति यथावत रखने के निर्देश दिए गए हैं।













