स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए नए नियम: अब छुट्टी के दिन नहीं कटेगी बिजली, ₹2000 से कम बकाया पर भी राहत

जबलपुर: मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बकाया वसूली और बिजली कनेक्शन विच्छेदन (Disconnection) को लेकर नए और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) द्वारा जारी इन नियमों का उद्देश्य वसूली प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और उपभोक्ताओं को अनावश्यक मानसिक परेशानी से बचाना है।
नए नियमों की मुख्य बातें:
समय का निर्धारण: अब स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली कनेक्शन केवल कार्य दिवसों (Working Days) में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच ही काटे जा सकेंगे।
अवकाश पर रोक: रविवार या किसी भी अन्य सरकारी छुट्टी के दिन बिजली काटने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। शाम 4 बजे के बाद भी कोई कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।
बकाया राशि की सीमा: कंपनी अब केवल उन्हीं उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करेगी जिन पर 2 महीने से अधिक का बिल लंबित है और बकाया राशि 2000 रुपये से अधिक है। इससे कम बकाया वाले छोटे उपभोक्ताओं को तत्काल बिजली कटने का डर नहीं रहेगा।
आपातकालीन सेवाओं को सुरक्षा: अस्पताल, जलापूर्ति (Water Supply) और अग्निशमन जैसी अनिवार्य सेवाओं की बिजली नहीं काटी जाएगी। इन्हें बिलिंग प्रणाली में विशेष रूप से ‘टैग’ किया जाएगा ताकि तकनीकी रूप से भी इनकी सप्लाई बाधित न हो।
तकनीकी और पारदर्शी प्रक्रिया
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि बिजली काटने और जोड़ने की पूरी प्रक्रिया रिमोट माध्यम (स्मार्ट मीटर सिस्टम) से ही की जाएगी, जिससे मानवीय हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होगी। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी स्वयं कंपनी के प्रबंध निदेशक (MD) साप्ताहिक बैठकों के माध्यम से करेंगे।












