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हत्या के चिन्हित प्रकरण में आरोपी को उम्रकैद, सिंगरौली पुलिस की जांच से मिला सख्त न्याय

सिंगरौली जिले में हत्या के एक चिन्हित प्रकरण में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय सिंगरौली पुलिस की प्रभावी एवं सघन विवेचना का परिणाम माना जा रहा है।

मामले में पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा के पर्यवेक्षण तथा तत्कालीन एसडीओपी चितरंगी राहुल कुमार सैयाम के सुपरविजन में जांच की गई। थाना लांघाडोल क्षेत्र में 15 मार्च 2024 को एक महिला का शव किरका जंगल में संदिग्ध हालत में मिला था। सूचना देने वाली हीरामती सिंह ने बताया कि वह मवेशियों को बांधने के लिए झाला (टपरा) पर पहुंची थीं, जहां एक अज्ञात महिला खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ी मिली।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। थाना लांघाडोल में अपराध क्रमांक 75/2024 के तहत मामला दर्ज कर उप निरीक्षक पुष्पेन्द्र धुर्वे द्वारा विवेचना की गई। जांच के दौरान घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर भौतिक एवं मौखिक साक्ष्य जुटाए गए, जिससे आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया। बाद में ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई सिंगरौली (मुख्यालय बैढ़न) स्थित न्यायालय में हुई, जहां सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार खंडेलवाल ने 21 अप्रैल 2026 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजीव सिंह ने प्रभावी पैरवी की, जिसके चलते आरोपी को कठोर दंड दिलाया जा सका। इस पूरे प्रकरण में पुलिस की त्वरित कार्रवाई, सटीक जांच और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुतीकरण की सराहना की जा रही है, जिससे आमजन में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।

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