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एक घर में अब नहीं रख सकेंगे LPG और PNG दोनों कनेक्शन, सरकार ने लागू किया नया नियम

नई दिल्‍ली-

देश में घरेलू गैस व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव लागू किया है। नए नियम के तहत अब एक ही घर में एलपीजी सिलेंडर और पीएनजी कनेक्शन दोनों एक साथ नहीं रखे जा सकेंगे। यदि किसी परिवार के घर में पीएनजी कनेक्शन सक्रिय है, तो उसे अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। यह व्यवस्था पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के तहत लागू की जा रही है।

सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य ऊर्जा संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और गैस आपूर्ति को संतुलित बनाए रखना है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण ईंधन आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

नए नियम के अनुसार जिन घरों में पहले से पीएनजी सुविधा उपलब्ध है, वहां एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग रोकी जा सकती है। गैस कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे उपभोक्ताओं को नया एलपीजी कनेक्शन जारी न करें, जिनके यहां पीएनजी पहले से मौजूद है। इसके लिए गैस एजेंसियों ने ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान शुरू कर दी है, जिनके पास दोनों कनेक्शन सक्रिय हैं।

सरकार का मानना है कि पीएनजी अधिक सुविधाजनक और स्थिर विकल्प है, क्योंकि इसमें सिलेंडर स्टोरेज या डिलीवरी की जरूरत नहीं पड़ती। पाइपलाइन के जरिए सीधे घरों तक गैस पहुंचने से आपूर्ति नियमित रहती है और लॉजिस्टिक चुनौतियां भी कम होती हैं। यही वजह है कि शहरी क्षेत्रों में पीएनजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि एलपीजी उन इलाकों तक पहुंच सके जहां पाइपलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ताओं को नियमित गैस आपूर्ति जारी है और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड जैसी व्यवस्था से निगरानी और पारदर्शिता को मजबूत किया गया है।

नियम लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने गैस कनेक्शन की स्थिति की जांच करें। यदि घर में पीएनजी सक्रिय है, तो निकटतम एलपीजी वितरक से संपर्क कर कनेक्शन सरेंडर की प्रक्रिया पूरी करें। नियम का पालन नहीं करने पर एलपीजी रिफिल बंद करने, कनेक्शन समाप्त करने या जुर्माना लगाने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।

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