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सुप्रीम कोर्ट में याचिका: दिल्ली की अदालतों में अनिवार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग

 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें दिल्ली की सभी अदालतों में केसों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस मामले को रखा और जल्द सुनवाई की अपील की।

मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि हाईकोर्ट पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह सुविधा जजों और वकीलों की इच्छा और सहमति पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि जिला अदालतों का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित हाईकोर्ट के पास है और इस मामले में फैसला लेने का अधिकार भी हाईकोर्ट को ही है।

याचिका का उद्देश्य कोविड-19 के दौरान शुरू हुई ऑनलाइन सुनवाई व्यवस्था को स्थायी करना और अदालतों में भीड़ कम करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वकीलों, मुवक्किलों और जजों का समय और संसाधनों की बचत होती है, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण है।

मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अदालतों की कार्यवाही को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाना जरूरी है, लेकिन इसे जबरदस्ती लागू करना सही नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में पहले से ही कुछ मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, लेकिन याचिकाकर्ता इसे सभी मामलों के लिए अनिवार्य बनाने की मांग कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर आगे की सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की है।

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