ईंधन बिक्री पर सरकार की सख्ती: पेट्रोल पंपों से 200 लीटर से ज्यादा डीजल लेने पर रोक, बल्क यूजर्स पर भी पाबंदी

नई दिल्ली: देश में ईंधन की बिक्री और वितरण को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नई अधिसूचना के अनुसार, अब इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल (बल्क) यूजर्स रिटेल पेट्रोल पंपों से पेट्रोल-डीजल नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें अपनी जरूरत का ईंधन बल्क सेल पॉइंट या खुद के कंज्यूमर पंप से ही लेना होगा। इसके साथ ही, आम पेट्रोल पंपों से किसी भी वाहन या ग्राहक के लिए एक दिन में अधिकतम 200 लीटर हाई-स्पीड डीजल खरीदने की सीमा तय कर दी गई है। यह व्यवस्था अगले 90 दिनों तक लागू रहेगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
दरअसल, पश्चिम एशिया संकट के बावजूद आम जनता को राहत देने के लिए रिटेल कीमतें नहीं बढ़ाई गईं। दिल्ली में रिटेल डीजल 95.20 रुपये और बल्क डीजल 134.50 रुपये प्रति लीटर था। इस ₹39 से अधिक के भारी अंतर के कारण घाटे से बचने के लिए बल्क यूजर्स ने रिटेल पंपों से खरीदारी शुरू कर दी थी, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
आम जनता को राहत, व्यापार प्रभावित
चूंकि आम कारों के फ्यूल टैंक की क्षमता 200 लीटर से कम होती है, इसलिए आम जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, भारी ट्रकों और जनरेटर के लिए बड़े ड्रमों में डीजल ले जाने वाले उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर होगा। नियमों के तहत खरीदे गए डीजल को दोबारा बेचने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सरकार स्थिति के अनुसार 90 दिन से पहले भी इन पाबंदियों को वापस ले सकती है।













