13 साल बाद रेलवे ने बढ़ाया जुर्माना, बिना टिकट यात्रा पर अब लगेगा 500 रुपए का दंड

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नियमों को और सख्त करते हुए बिना टिकट यात्रा करने वालों पर लगने वाला न्यूनतम जुर्माना बढ़ा दिया है। अब बिना टिकट या गलत टिकट के साथ यात्रा करते पकड़े जाने पर यात्रियों को किराए के अलावा कम से कम 500 रुपए अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। यह नया नियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएगा।
रेल मंत्रालय द्वारा 18 जून को सभी रेलवे जोनों को जारी आदेश के अनुसार यह जुर्माना 13 वर्षों बाद बढ़ाया गया है। इससे पहले वर्ष 2013 में जुर्माने की राशि 50 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए की गई थी। वर्तमान में बिना टिकट यात्रा करने पर 250 रुपए जुर्माना लिया जाता है, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है।
दूसरे के टिकट पर यात्रा करना भी पड़ेगा महंगा
रेलवे ने दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट लेकर यात्रा करने वालों पर भी सख्ती बढ़ाई है। ऐसे मामलों में टिकट जब्त कर लिया जाएगा और यात्री से पूरा किराया वसूलने के साथ कम से कम 500 रुपए अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा। भुगतान नहीं करने पर मामला न्यायालय तक पहुंच सकता है।
अवैध वेंडरों और भीख मांगने वालों पर भी कार्रवाई
नए नियमों के तहत ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर बिना अनुमति सामान बेचने, फेरी लगाने या यात्रियों से खरीदारी की अपील करने पर 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। जुर्माना न भरने पर तीन महीने तक की जेल, 5,000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। बार-बार नियम तोड़ने वालों को एक वर्ष तक की जेल का प्रावधान भी रखा गया है। रेलवे परिसर में भीख मांगने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
नशे में हंगामा करने वालों पर शिकंजा
रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन परिसर में नशे की हालत में हंगामा करने, गाली-गलौज करने या अन्य यात्रियों को परेशान करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे यात्रियों को ट्रेन से उतारा जा सकता है और उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
सभी रेलवे जोनों को दिए निर्देश
रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (पैसेंजर मार्केटिंग) शिवेंद्र शुक्ला ने सभी जोनल रेलवे को नए नियमों की जानकारी कर्मचारियों तक पहुंचाने और 1 जुलाई से इनका प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे का कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य टिकट व्यवस्था को मजबूत करना, अनुशासन बनाए रखना और यात्रियों को बेहतर एवं सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है।













