खान सर को कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, 25 जून को अगली सुनवाई

पटना। खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को मुसल्लहपुर हाट फायरिंग और हंगामा मामले में फिलहाल राहत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने खान सर के तीन स्टाफ सदस्यों को भी अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई पर रोक बरकरार रखी। वहीं, मामले में आरोपी बनाए गए दोनों सुरक्षा गार्डों को 25 जून तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। उनकी जमानत याचिका पर भी उसी दिन सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई थी। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि खान सर के निर्देश पर सुरक्षा गार्डों ने गोली चलाई थी। इसके बाद पुलिस ने दर्ज एफआईआर में खान सर का नाम भी शामिल किया था।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत की। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अदालत ने अगली सुनवाई तक खान सर को मिली अंतरिम राहत बरकरार रखी है।













