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रेलवे ने बदले पार्सल वैन बुकिंग के नियम, जमानत राशि पांच गुना बढ़ी

 

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के जरिए माल परिवहन करने वाले व्यापारियों और कारोबारियों के लिए पार्सल वैन बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब पार्सल वैन बुक कराने के लिए पहले की तुलना में अधिक जमानत राशि जमा करनी होगी। रेलवे का उद्देश्य फर्जी बुकिंग पर रोक लगाना और वास्तविक ग्राहकों को समय पर पार्सल वैन उपलब्ध कराना है।

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अधिक मांग वाले स्टेशनों को ‘नोटिफाइड स्टेशन’ घोषित किया जाएगा। इन स्टेशनों पर पार्सल वैन बुकिंग के लिए अब 25 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी, जबकि अन्य स्टेशनों के लिए यह राशि 10 हजार रुपये निर्धारित की गई है। पहले सभी स्टेशनों पर यह राशि मात्र 5 हजार रुपये थी।

नए नियमों के तहत व्यापारी निर्धारित लोडिंग तिथि से 90 दिन पहले तक पार्सल वैन बुक करा सकेंगे। बुकिंग के बाद लोडिंग तिथि से पहले के 10 दिन ‘लॉक अवधि’ माने जाएंगे। इस दौरान बुकिंग रद्द करने या समय पर माल लोड नहीं करने पर पूरी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। साथ ही देरी होने पर अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा।

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि पार्सल वैन की बुकिंग ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर होगी। यदि रेलवे तय समय पर पार्सल वैन उपलब्ध नहीं करा पाता और इसी कारण बुकिंग निरस्त होती है, तो संबंधित व्यापारी को उसकी पूरी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।

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