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1 जुलाई से पेट्रोल-डीजल खरीद पर खत्म होगी 200 लीटर की सीमा, ट्रांसपोर्टर्स और उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खरीद को लेकर लागू 200 लीटर की अधिकतम सीमा समाप्त करने का फैसला किया है। यह नया नियम 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। इसके बाद उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार बिना किसी निर्धारित सीमा के पेट्रोल-डीजल खरीद सकेंगे। इस फैसले से विशेष रूप से ट्रांसपोर्टर्स, बस संचालकों और लंबी दूरी तय करने वाले वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

गौरतलब है कि सरकार ने 12 जून को रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन की खरीद पर प्रति वाहन प्रतिदिन 200 लीटर की सीमा तय की थी। इस कदम का उद्देश्य थोक खरीदारों द्वारा रिटेल आउटलेट्स से बड़े पैमाने पर ईंधन खरीदने पर रोक लगाना था, ताकि आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की उपलब्धता प्रभावित न हो।

अब बाजार की स्थिति सामान्य होने और परिवहन क्षेत्र से लगातार मिल रहे सुझावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस प्रतिबंध को वापस लेने का निर्णय लिया है। 1 जुलाई से देशभर के पेट्रोल पंपों पर ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी मात्रा में पेट्रोल या डीजल भरवा सकेंगे।

सरकार के इस निर्णय से मालवाहक वाहनों, बस ऑपरेटरों और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। लंबे सफर पर निकलने वाले वाहन चालकों को अब बार-बार ईंधन भरवाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय की बचत के साथ संचालन भी अधिक सुगम होगा। माना जा रहा है कि यह फैसला परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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