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राजा रघुवंशी हत्याकांड: हाईकोर्ट से सोनम रघुवंशी को राहत, जमानत बरकरार

 

इंदौर। चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उसकी जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई सशर्त जमानत को बरकरार रखा है। इसके साथ ही स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल सोनम को जेल नहीं जाना होगा और वह जमानत की शर्तों के तहत बाहर रहेगी।

सोनम रघुवंशी पर आरोप है कि उसने अपने कथित प्रेमी राज के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। निचली अदालत ने 28 अप्रैल को पुलिस की प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों का उल्लेख करते हुए उसे सशर्त जमानत प्रदान की थी। इस आदेश को चुनौती देते हुए मेघालय पुलिस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत निरस्त करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

सुनवाई के दौरान सोनम की ओर से उसके अधिवक्ता ने पक्ष रखा। अदालत के फैसले के बाद अब वह जमानत की शर्तों का पालन करते हुए जेल से बाहर ही रहेगी।

हाल ही में मीडिया से बातचीत में सोनम ने कहा था कि वह नेपाल नहीं भागी है और उसके बारे में कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उसने बताया कि वह फिलहाल इंदौर नहीं जाएगी, क्योंकि जमानत की शर्तों के अनुसार उसे शिलांग में रहना है। उसने यह भी कहा कि वह न्यायालय की सभी शर्तों का पूरी तरह पालन कर रही है।

गौरतलब है कि मई 2025 में विवाह के बाद हनीमून पर मेघालय गए राजा रघुवंशी का शव 3 जून को एक खाई से बरामद हुआ था। पुलिस जांच में हत्या की साजिश का खुलासा होने के बाद सोनम सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है।

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