नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त
केंद्र को चेतावनी- ऐसी व्यवस्था नहीं चल सकती, परीक्षा प्रणाली मजबूत करें

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को अब किसी भी स्थिति में जारी नहीं रहने दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि वह इस पूरे मामले पर लगातार नजर रखेगी और समय-समय पर इसकी समीक्षा करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट ने विशेष रूप से कंप्यूटर आधारित परीक्षा (ऑनलाइन मोड), डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को लेकर जानकारी मांगी।
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है और परीक्षा प्रणाली को और सुरक्षित बनाने की दिशा में काम चल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था को मजबूत और संस्थागत बनाना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अदालत ने केंद्र से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को निर्धारित की गई है।













