छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में बड़ा सुधार: डिजिटलीकरण से आसान होगी नामांतरण प्रक्रिया, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक
ऑटो ई-नामांतरण, डिजिटल नोटिस और जियो-रेफरेंस्ड नक्शों को मिली कानूनी मान्यता

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भू-राजस्व व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों के तहत अब भूमि से जुड़े कई कार्य डिजिटल माध्यम से होंगे। इन बदलावों का उद्देश्य आम नागरिकों को राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं में राहत देना, फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
डिजिटल होगी राजस्व प्रक्रिया, नोटिस भी ऑनलाइन
नए प्रावधानों के तहत राजस्व विभाग की कई प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है। अब धारा 33 के अंतर्गत नोटिस और अन्य आधिकारिक सूचनाएं डिजिटल माध्यम से भी भेजी जा सकेंगी। वहीं धारा 30 में संशोधन कर राजस्व न्यायालयों में अभिलेखों और प्रकरणों के डिजिटल प्रेषण को कानूनी मान्यता दी गई है। इसके अलावा धारा 107 के तहत जियो-रेफरेंस्ड नक्शों को अधिकृत दर्जा मिलने से सीमांकन और भूमि विवादों के समाधान में पारदर्शिता आएगी।
ऑटो ई-नामांतरण से मिलेगी बड़ी राहत
सरकार ने धारा 110 में संशोधन कर ऑटो ई-नामांतरण (Auto e-Mutation) की व्यवस्था लागू की है। अब भूमि की रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया भी स्वतः शुरू हो सकेगी, जिससे लोगों को अलग से राजस्व कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही भूमि स्वामी अपने जीवनकाल में ही कानूनी वारिसों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा सकेंगे। इससे भविष्य में उत्तराधिकार संबंधी विवाद कम होने की उम्मीद है।
फर्जीवाड़े और अवैध बंटवारे पर सख्ती
संशोधित नियमों के अनुसार अब 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि के बंटवारे पर रोक रहेगी, ताकि खेती योग्य भूमि का अनावश्यक विखंडन न हो। वहीं भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होते ही संबंधित जमीन के अंतरण, व्यपवर्तन और खाता विभाजन पर तत्काल रोक लग जाएगी। इससे मुआवजा प्रक्रिया में होने वाले फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
सरकार का मानना है कि इन सुधारों से राजस्व सेवाएं अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और जनहितैषी बनेंगी। डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों का समय और खर्च दोनों बचेंगे, जबकि प्रशासनिक जवाबदेही और सुशासन को भी मजबूती मिलेगी।












