एमपी में बस यात्रा महंगी: सरकार ने बढ़ाया किराया, 2 रुपये प्रति किमी देना होगा
रात्रिकालीन सफर पर 10% अतिरिक्त शुल्क, 5 अगस्त से नई दरें लागू

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में यात्री बसों के किराए में बढ़ोतरी कर दी है। परिवहन विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार सामान्य मिनी और मंजिली बसों का अधिकतम किराया अब 2 रुपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। नई दरें 5 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गई हैं। बस ऑपरेटरों द्वारा 7 अगस्त से प्रस्तावित हड़ताल के ऐलान से पहले सरकार ने यह फैसला लिया है।
रात्रि बस सेवा पर देना होगा अतिरिक्त किराया
नई किराया सूची के अनुसार सामान्य बसों में रात के समय यात्रा करने वाले यात्रियों को सामान्य किराए से 10 प्रतिशत अधिक भुगतान करना होगा। हालांकि यह अतिरिक्त शुल्क डीलक्स नॉन-एसी स्लीपर, डीलक्स एसी और सुपर लग्जरी कोच पर लागू नहीं होगा। वहीं एक्सप्रेस बस सेवाओं के किराए में कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं जोड़ा जाएगा। परिवहन आयुक्त समय-समय पर बसों का वर्गीकरण रात्रिकालीन, डीलक्स, एसी डीलक्स और सुपर लग्जरी सेवाओं के रूप में करेंगे।
नई किराया दरें इस प्रकार
परिवहन विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार सामान्य मंजिली बस का अधिकतम किराया 2 रुपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर या न्यूनतम 10 रुपये होगा। डीलक्स (नॉन-एसी) बसों में सामान्य किराए से 25 प्रतिशत अधिक, स्लीपर बसों में 40 प्रतिशत अधिक, डीलक्स एसी बसों में 50 प्रतिशत अधिक तथा सुपर लग्जरी एसी कोच में सामान्य बस किराए से 75 प्रतिशत अधिक किराया लिया जाएगा।
सरकार का कहना है कि नई किराया दरें बस संचालन की बढ़ती लागत और ऑपरेटरों की मांग को ध्यान में रखते हुए तय की गई हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेश में बस यात्रा करने वाले यात्रियों को अब पहले की तुलना में अधिक किराया चुकाना होगा।












