बड़ी खबरब्रेकिंग न्यूज़मध्य प्रदेशसिंगरौली

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार, जिला जेल पचौर भेजा

48 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को दबोचा, न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा

 

सिंगरौली। थाना जियावन पुलिस ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रामभजन साकेत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालयीन आदेश पर उसे जिला जेल पचौर भेज दिया गया।

 

पुलिस के अनुसार, 19 अगस्त 2026 को 13 वर्ष 7 माह की पीड़िता अपने परिजनों के साथ थाना जियावन पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी रामभजन साकेत उसे सुतुईयाडांड जंगल से जबरन अपने घर ले गया और कमरे में बंधक बनाकर चार-पांच दिनों तक लगातार दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर थाना जियावन में अपराध क्रमांक 0546/2026 के तहत बीएनएस की धारा 137(2), 64(2)(m), 65(1), 64(2)(f) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2), 5(n)/6, 51 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

 

पुलिस अधीक्षक सिंगरौली षियाज़ के.एम. के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा तथा एसडीओपी देवसर डॉ. गायत्री तिवारी के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की। थाना प्रभारी जियावन उपनिरीक्षक शेष नारायण दुबे के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी कर फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में दस्तावेजी, परिस्थितिजन्य एवं फॉरेंसिक साक्ष्य भी संकलित किए गए।

 

आरोपी को 22 अगस्त 2026 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जिला जेल पचौर निरुद्ध करने के आदेश दिए गए।

 

कार्रवाई में उपनिरीक्षक शेष नारायण दुबे के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक लक्ष्मीनारायण द्विवेदी, महिला आरक्षक 464 प्रतिमा टोप्पो, महिला आरक्षक जया दुबे, आरक्षक 604 बबलू यादव, आरक्षक प्रभात तथा प्रधान आरक्षक 632 प्रतीक कुमार की उल्लेखनीय भूमिका रही।

 

पुलिस ने कहा कि महिलाओं, बालिकाओं एवं कमजोर वर्गों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। गंभीर अपराधों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध त्वरित एवं सख्त वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Author

Related Articles

Back to top button