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गरजा नपानि का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण के भवनों पर

एक सप्ताह में ननि की अतिक्रमण पर दूसरी बड़ी कार्यवाही, ननि आयुक्त के अगुवाई में बेशकीमती जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त

नगर निगम के भूमि पर बेजा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ न्यायालय के निर्देश पर एक सप्ताह में आज दूसरी बार कार्रवाई की गई है। वार्ड क्रमांक 31 ढोटी में ननि के आराजी में अवैध रूप से बने मकान व बाउंड्रीवाल पर बुलडोजर गरजा है। ननि के इस कार्रवाई से अतिक्रमण कारियों में हड़कंप मच गया है।

गौरतलब है कि नगर पालिक निगम सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 31 ढोटी में खसरा क्रमांक 38/1 और 38/2, अवैध अतिक्रमण कर निर्माण किया गया था। उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा ननि आयुक्त डीके शर्मा को अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया गया था। जानकारी के अनुसार कई बार न्यायालय द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी जब अतिक्रमण नही हटाया गया तब निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही म.प्र. नपानि अधिनियम 1956 की धारा 303 एवं 307 के प्रावधान अनुसार निगम द्वारा अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई।

 

ज्ञात हो कि यह इस सप्ताह में अतिक्रमण को लेकर दूसरी बड़ी कार्यवाही है। जिला प्रशासन नगर पालिक निगम एवं पुलिस बल द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। इसका नेतृत्व एसडीएम सृजन वर्मा, ननि आयुक्त डीके शर्मा, तहसीलदार सविता यादव, अर्चना द्विवेदी थाना प्रभारी विंध्यनगर द्वारा किया गया। नगर निगम अतिक्रमण दस्ता प्रभारी अधिकारी डीके सिंह, एसडीओ प्रवीण गोस्वामी, उपयंत्री विशाल खत्री, जितेंद्र, विपिन तिवारी मौजूद रहे।

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