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मतगणना स्थल शा.पॉ.कालेज पचौर पर धारा-144 लागु

कलेक्टर द्वारा मतगणना स्थल की 200 मीटर की परिधि में धारा-144 जारी किया गया –

सिंगरौली, भारत निर्वाचन आयोग से जारी निर्वाचन कार्यकमों के अनुसार मध्यप्रदेश विधानसभा आम निर्वाचन, 2023 के लिये मतों की गणना दिनांक 3 दिसम्ब को सिंगरौली जिले में मतगणना हेतु निर्धारित स्थल शासकीय पॉलीटेकनिक कालेज पचौर सिंगरौली में प्रात: 8:00 बजे से सम्पन्न कराया जाना निर्धारित है।

मतगणना कार्य शांति पूर्ण एवं निर्वाध रूप से सम्पन्न कराये जाने एवं मतगणना स्थल पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरूण परमार के द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी आदेश के अवधि तक मतगणना स्थल शासकीय पॉलीटेकनिक कालेज पचौर जिला सिंगरौली की 200 मीटर की परिधि एवं तेलाई मोड़ से जिला जेल वैढ़न (पचौर) के सामने तक मेनरोड में लाउडस्पीकर का उपयोग करना, जुलूस, रैली या आमसभा आदि का आयोजन करना, जश्न मनाना तया पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।

मतगणना स्थल शासकीय पॉलीटेकनिक कालेज पचौर में इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि तक बिना अनुमति मोबाईल फोन, कैमरा, लेपटॉप या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले कर जाना एवं साथ रखना प्रतिबंधित रहेगा।

मतगणना स्थल शासकीय पॉलीटेकनिक कालेज में इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि तक ऐसे किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित होगा, जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा प्रवेश पत्र जारी न किया गया हो। केवल सक्षम प्रवेश-पत्र धारक व्यक्ति को ही मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति होगी।

यह आदेश सुरक्षाबल, प्रांतीय सशस्त्रबल, मध्यप्रदेश पुलिस, होमगार्ड, राज्य तथा केन्द्रीय सुरक्षाबल के सदस्यों, पर जो कि कानून व्यवस्था, सुरक्षा ड्यूटी हेतु हथियार सहित मतगणना स्थल पर उपस्थित रहने के लिये अधिकृत किये गये गये हैं।

विजयी अभ्यर्थी द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर विजय जुलूस निकालने में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश मतगणना स्थल शासकीय पॉलीटेकनिक कालेज पचौर जिला सिंगरौली की 200 मीटर की परिधि एवं तेलाई मोड़ से जिला जेल चैढ़न (पचौर) के सामने तक मेनरोड में दिनांक 2.12. 2023 को रात्रि 8:00 बजे से दिनांक 03.12.2023 को मतगणना कार्य पूर्ण होने की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।

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