ट्रेन यात्रा के नियमों में बदलाव, समूह यात्रा में 1 पहचान पत्र अनिवार्य

जबलपुर। रेलवे ने समूह और पारिवारिक यात्रा को लेकर नियमों में अहम बदलाव किया है। अब ट्रेन में समूह या परिवार के साथ यात्रा करने पर वैध पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य कर दिया गया है। टिकट जांच के दौरान समूह के किसी भी एक यात्री को पहचान पत्र दिखाना होगा। यानी एक पीएनआर पर बुक छह टिकटों में से कम से कम एक यात्री के पास वैध पहचान पत्र होना जरूरी रहेगा।
रेलवे के अनुसार यदि समूह के पास पहचान पत्र नहीं पाया गया तो पूरे समूह को बिना टिकट यात्रा करते हुए माना जा सकता है, जिससे यात्रियों को बीच सफर में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा वीआईपी कोटे या किसी रियायत श्रेणी के तहत टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
रेलवे बोर्ड के निदेशक यात्री विपणन-द्वितीय संजय मनोचा ने इस संबंध में सभी जोन को निर्देश जारी कर दिए हैं। आरक्षित कोच में पहचान पत्र के साथ यात्रा का नियम पहले से लागू था, जिसे अब सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।













